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उच्चतम न्यायालय चाहता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए

नई दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादकों को लिखित रूप में सूचित करें कि यदि वे ठोस कचरे को अलग करने, संग्रहीत करने और ठीक से निपटान करने में विफल रहते हैं तो वे अस्थायी रूप से पानी और
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