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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने के. आर. बाजार परिसर के भीतर खुली जगहों पर व्यवसाय करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को राहत दी

न्यायालय ने याचिकाकर्ता-संघ और उसके सदस्यों को निर्देश दिया कि वे बाजार परिसर के भीतर खुले क्षेत्रों में अपने वर्तमान विक्रय स्थल पर कोई भी अस्थायी और स्थायी संरचना न बनाएँ।
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